पिछड़ों की क्रीमी लेयर आय सीमा हुई आठ लाख
What is Creamy Layer Limit for OBC in Uttar Pradesh (UP)
News Published in Jagran News Paper - 28 Jan 2014
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक इस बढ़ोत्तरी प्रस्ताव पर मुहर लग गई। सरकार की इस पहल से पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी लाभ मिलने का अनुमान है।
पिछले वर्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को बढ़ाये जाने की सिफारिश सरकार से की थी। आयोग के अध्यक्ष रामआसरे विश्वकर्मा ने कहा कि देश एवं प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए तथा इनका समुचित विकास करने के लिए वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्गो की क्रीमी लेयर आय सीमा को छह लाख रुपये निर्धारित किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थाओं तथा केंद्र की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों को लाभान्वित होंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के पिछड़े वर्गो की क्रीमी लेयर आय सीमा को राज्य सरकार द्वारा हर तीसरे साल में बढ़ाये जाने का प्रावधान है। पहली बार राज्य के पिछड़े वर्गो की क्रीमी लेयर आय सीमा आठ दिसम्बर, 1995 को एक लाख रुपए की गई थी। इसके बाद वर्ष 2002 को इसे बढ़ाकर तीन लाख रुपए, 2008 में पांच लाख रुपए किया गया था।
News Sabhaar : Jagran (28 Jan . 2014)
07:12
Unknown
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उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश "कार्मिक अनुभाग २ संख्या २२/१६-९२ टी सी III लखनऊ 29.01.2014" द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी है।
अब पिछले लगातार तीन वर्षों की आय प्रत्येक वर्ष आठ लाख रुपये से अधिक होगी तो आरक्षण नहीं मिलेगा। अर्थात तीन में से किसी एक वर्ष भी आठ लाख रुपये से कम होगी तो आरक्षण मिल जायेगा।
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