29 हजार शिक्षक भर्ती के आवेदक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अड़चन से बचने के लिए बेरोजगारों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। बेरोजगारों ने एहतियान यह कदम उठाया है ताकि यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए तो अभ्यर्थियों का पक्ष भी सुना जाए।
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बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अड़चन से बचने के लिए बेरोजगारों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। बेरोजगारों ने एहतियान यह कदम उठाया है ताकि यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए तो अभ्यर्थियों का पक्ष भी सुना जाए।
दरअसल विज्ञान और गणित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के 16वें संशोधन के आधार पर पिछले साल 11 जुलाई को प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर किए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 29,334 और 10 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी रोक दी थी।
25 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तो शुरू हो गई। लेकिन 29,334 शिक्षकों का मामला लटका रहा। इसे शुरू कराने के लिए ब्रम्हदेव यादव, देवेन्द्र यादव और कृष्ण कुमार आदि आवेदकों ने याचिका की जिस पर हाईकोर्ट ने 29 मई को दो महीने में नियुक्ति के आदेश दे दिए।
इसके बाद एक अन्य अभ्यर्थी आलोक कुमार दीक्षित टीईटी मेरिट पर 29,334 शिक्षकों की भर्ती के लिए याचिका दायर की जो 12 जून को खारिज हो गयी। सरकार ने एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर भर्ती के लिए न्याय विभाग से राय मांगी है। जिस पर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में 23 जून को कैविएट दायर कर दी। ताकि यदि सरकार भविष्य में सुप्रीम कोर्ट जाती है तो एकेडमिक मेरिट पर भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का पक्ष भी सुना जाए।
भर्ती पहले होने पर कम मेरिट वालों को लाभ
29,334 शिक्षकों की भर्ती पहले होने पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति में कम मेरिट वालों को लाभ मिलेगा। दरअसल 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए हजारों ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने 29 हजार में भी फार्म भरा है। विज्ञान और गणित बैंकग्राउंड के इन आवेदकों के टीईटी 2011 में हाई मेरिट है। अब यदि 29 हजार शिक्षकों की भर्ती पहले होती है तो हाई मेरिट वाले इसमें नौकरी पा जाएंगे। इससे कम मेरिट वालों को 72,825 की भर्ती में मौका मिल जाएगा।
25 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तो शुरू हो गई। लेकिन 29,334 शिक्षकों का मामला लटका रहा। इसे शुरू कराने के लिए ब्रम्हदेव यादव, देवेन्द्र यादव और कृष्ण कुमार आदि आवेदकों ने याचिका की जिस पर हाईकोर्ट ने 29 मई को दो महीने में नियुक्ति के आदेश दे दिए।
इसके बाद एक अन्य अभ्यर्थी आलोक कुमार दीक्षित टीईटी मेरिट पर 29,334 शिक्षकों की भर्ती के लिए याचिका दायर की जो 12 जून को खारिज हो गयी। सरकार ने एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर भर्ती के लिए न्याय विभाग से राय मांगी है। जिस पर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में 23 जून को कैविएट दायर कर दी। ताकि यदि सरकार भविष्य में सुप्रीम कोर्ट जाती है तो एकेडमिक मेरिट पर भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का पक्ष भी सुना जाए।
भर्ती पहले होने पर कम मेरिट वालों को लाभ
29,334 शिक्षकों की भर्ती पहले होने पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति में कम मेरिट वालों को लाभ मिलेगा। दरअसल 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए हजारों ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने 29 हजार में भी फार्म भरा है। विज्ञान और गणित बैंकग्राउंड के इन आवेदकों के टीईटी 2011 में हाई मेरिट है। अब यदि 29 हजार शिक्षकों की भर्ती पहले होती है तो हाई मेरिट वाले इसमें नौकरी पा जाएंगे। इससे कम मेरिट वालों को 72,825 की भर्ती में मौका मिल जाएगा।
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