Supreme Court : अदालतों में तदर्थ नियुक्तियों पर रोक लगेगी
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को दिया आदेश
•सर्वोच्च अदालत ने तदर्थ नियुक्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए दिया फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्टों को आदेश दिया है कि निचली अदालतों में कर्मचारियों की तदर्थ नियुक्तियां न की जाएं। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि निचली अदालतों के साथ हाईकोर्ट में होने वाली भर्तियों के लिए अखबारों में विज्ञापन निकाले जाएं और हर साल कर्मचारियों का चयन हो।
सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की बहालियों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की गंभीर शिकायतों के बाद यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी 24 हाईकोर्टों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जस्टिस बीएस चौहान की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच ने दिल्ली की जिला अदालतों में कुछ साल पहले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितता को लेकर दायर याचिका पर यह निर्णय दिया। कोर्ट ने इस याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इसका विस्तार देश की सभी जिला अदालतों तथा हाईकोर्ट के लिए किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों से कहा कि वह इस बात को अच्छी तरह से देख लेे कि उनकी चयन प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 और16 के मुताबिक है या नहीं ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारों में विज्ञापन देते समय कुल रिक्त पद और उसके लिए उम्मीदवार की योग्यता का विवरण स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन कम से कम दो अखबारों में दिया जाए, जिसमें एक समाचार पत्र स्थानीय भाषा का हो। अखबार के अलावा रोजगार समाचार में भी विज्ञापन दिया जाए। रोजगार कार्यालय से भी रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाए।
News Sabhaar : Amar Ujala ( 13.2.2014)
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